
नई दिल्ली । अब आप शहरी इलाके में यदि 70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से कार चलाएंगे तो पुलिस आपका चालान नहीं काटेगी। केंद्र सरकार ने अपनी तरह के ऐसे पहले फैसले में शहरी इलाकों में कार की अधिकतम गति सीमा 70 किमी प्रति घंटा किए जाने को मंजूरी दी है। इससे पहले यह गति सीमा 60 किमी प्रति घंटा ही थी। सरकार ने कार्गो करियर्स की गति को 60 किमी प्रति घंटा और टू-वीलर्स के लिए 50 किमी प्रति घंटा तक करने का आदेश दिया है। हालांकि राज्य सरकारें और स्थानीय प्रशासन सड़क पर चलने वाले अन्य वाहनों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हर कैटिगिरी में गति सीमा को घटाने का आदेश दे सकता है। अब तक केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ही अलग-अलग श्रेणी के वाहनों की गति को तय करने का काम करता था। इसके अलावा कुछ ग्रे एरियाज तय किए जाते थे, जिनमें राज्य सरकारें भी अधिकतम गति की सीमा को निर्धारित नहीं कर सकती थीं।  फिलहाल स्थानीय प्रशासनों ने गति सीमा को 40 से 50 किमी प्रति घंटा तक तय की है। सूत्रों ने बताया कि रिंग रोड्स की संख्या में इजाफा और शहरों में बाहरी सड़कों में इजाफा हुआ है। इसके चलते अब सड़क परिवहन मंत्रालय ने शहरी इलाकों में गति सीमा को बढ़ाने का आदेश दिया है। एक अधिकारी ने कहा, अब तक गति सीमा को घटाने का पूरा अधिकार राज्यों और स्थानीय एजेंसियों पर होता था। अब भी वे यह तय कर सकेंगे कि किस सड़क पर कितनी स्पीड से कौन सी गाड़ी चल सकेगी।
5त्न ज्यादा स्पीड पर अब नहीं होगा ऐक्शन -सड़क परिवहन मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक अधिकतम गति सीमा से 5 फीसदी अधिक स्पीड से चलने वाले वाहनों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस संबंध में जल्दी ही नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। शहरी क्षेत्रों में वाहनों की अधिकतम गति सीमा के इजाफे का फैसला ऐसे वक्त में लिया गया है, जब पूरे देश में सड़क हादसों पर लगाम के लिए अधिकतम गति सीमा को कम किए जाने की मांग की जा रही है।
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