
रुडकी (संवाददाता)। आरटीई पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले स्कूलों पर कार्यवाही के लिए शिक्षा विभाग ने सीबीएसई के निदेशक को पत्र भेजा है। डीईओ बेसिक ब्रह्मपाल सैनी ने बताया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों में पच्चीस फीसदी कोटा गरीब विद्यार्थियों के लिए रखा गया है। इसके लिए सभी स्कूलों को आरटीई पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य तौर पर करवाना था। जिसके बाद ही आवेदक स्कूलों में आवेदन कर सकते हैं। कई बार चेतावनी देने के बाद भी सीबीएसई से मान्यता प्राप्त कई स्कूल आरटीई पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे हैं। इससे ऑनलाइन अभ्यर्थियों को विद्यालय नहीं दिखाई दे रहे हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निदेशक से ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्यवाही करने और रजिस्ट्रेशन करावाने के लिए निर्देश देने को कहा गया है। साथ ही उन स्कूलों जिन्हें बोर्ड ने नौ से बारह तक की मान्यता दी है वहां कक्षा आठ तक की राजकीय मान्यता का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए निर्देशित करने को कहा है। बताया कि 884 स्कूल में से अब तक 386 का रजिस्ट्रेशन हुआ है। 498 स्कूलों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है।