
नईदिल्ली । उच्चतम न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के वाराणसी से 2019 के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने श्री मोदी के निर्वाचन को चुनौती देने वाले सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के पूर्व जवान तेज बहादुर की याचिका खारिज कर दी। शीर्ष अदालत ने गत बुधवार को मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। पिछली सुनवाई को याचिकाकर्ता तेज बहादुर के वकील प्रदीप यादव ने सुनवाई स्थगित कराने को लेकर काफी जोर लगाया था, लेकिन शीर्ष अदालत ने उनकी मंशा भांपकर ऐसा करने से इन्कार कर दिया था। याचिकाकर्ता के वकील ने खंडपीठ से मामले की सुनवाई स्थगित करने का कई बार अनुरोध किया था, लेकिन न्यायमूर्ति बोबडे वकील की मंशा भांप चुके थे और उन्होंने वकील को बार-बार जिरह करने को कहा था। न्यायमूर्ति बोबडे ने कहा था कि इस तरह सुनवाई बार-बार टाली नहीं जा सकती। यह मुकदमा लंबे समय से चला आ रहा है और चार बार तो वह ही सुन चुके हैं।
 National Warta News
National Warta News 
				 
 
 
		 
						
					