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झारखंड में सेमी लॉकडाउन, स्कूल- कॉलेज हुए बंद, रात 8 बजे तक ही खुलेंगी दुकानें,

रांची (नेशनल वार्ता ब्यूरो): झारखंड में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए हेमंत सरकार ने राज्य में सेमी लॉकडाउन करने का फैसला किया है. इसके तहत राज्य में स्कूल, कॉलेज समेत अन्य शिक्षण संस्थान को बंद रखने का फैसला किया है. वहीं, पार्क, स्टेडियम, जिम, स्वीमिंग पुल आदि को भी अगले आदेश तक बंद करने का फैसला लिया है. यह व्यवस्था आगामी १५ जनवरी, २०२२ तक या अगले आदेश तक लागू रहेगी. इस दौरान आवश्यक सेवाओं को बंद से छूट दी गयी है. सोमवार को आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में सीएम हेमंत सोरेन ने यह निर्णय लिया है.
सोमवार को हुई आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से हेमंत सरकार ने कई अहम फैसले लिये. जारी गाइडलाइन के तहत कई चीजों को बंद करने का निर्णय लिया गया, वहीं कई को पूर्व की भांति ही छूट बरकरार रखी गयी. सेमी लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं को बंद से छूट दिया गया है.
इन चीजों पर लगे प्रतिबंध
– स्कूल- कॉलेज समेत अन्य शिक्षण संस्थान अगले आदेश तक के लिए बंद रहेंगे, लेकिन, परंतु इन संस्थानों में ५० फीसदी क्षमता के साथ प्रशासनिक कार्य होंगे

– स्टेडियम, आउटडोर, इंडोर, पार्क, जिम, जू, स्वीमिंग पुल, पर्यटक स्थल बंद रहेंगे

– मॉल, रेस्टूरेंट, बैंक्वेट हॉल और सिनेमा हॉल ५० प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित होंगे

– दुकानें रात आठ बजे तक ही खुली रहेंगी

– सिर्फ बार, रेस्टोरंट और दवाई दुकान नार्मल टाइम तक खुले रहेंगे

– सरकारी और निजी संस्थानों में ५० प्रतिशत क्षमता पर काम होगा

– बायोमैट्रिक सिस्टम बंद होगा

– हाट और बाजार सोशल डिस्टेसिंग के साथ खुले रहेंगे

– शादी और अंत्येष्टी में १०० लोगों को ही शामिल होने की अनुमति मिली है

– आउटडोर आयोजन में अधिकतम १०० लोग ही शामिल हो सकेंगे

– इनडोर आयोजनों में कुल क्षमता का ५० फीसदी या १०० दोनों में से जो कम हो क्षमता के साथ आयोजन हो सकेंगे


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